₹5 के चिप्स के पैकेट में 15 ग्राम की जगह सिर्फ 4 ग्राम माल निकलने पर जयपुर के उपभोक्ता फोरम ने पेप्सिको कंपनी पर कड़ा एक्शन लिया है। फोरम ने कंपनी को ₹5 की कीमत 6% ब्याज के साथ लौटाने और ₹8,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मामला साबित करता है कि अगर आपके पास पक्का बिल है, तो नुकसान चाहे कितना भी छोटा हो, कानून और उपभोक्ता अधिकार हमेशा आपके साथ खड़े हैं। Hashtags: #Lays #ConsumerCourt #ConsumerRights #Jaipur #LegalRights #ShortsIndia #TrendingShorts #Facts #PepsiCo
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