शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए हिम बस कार्ड के सालाना रिन्युअल की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों से कहा है कि वे इस बात की समीक्षा करें कि क्या इस कार्ड को सालाना रिन्यू करने के बजाय एक बार में पांच साल की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने शोभू राम गर्ग द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिया।